(Date : 08/May/2424)

(Date : 08/May/2424)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ | ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵੀਪ ਗਤੀਵਿਧੀ | नामांकन के दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया | भाजपा चुनाव प्रबंधन कमेटी की लोकसभा चुनावो को लेकर हुई बैठक | जालंधर की इंडस्ट्री ने दिया सुशील रिंकू को खुला समर्थन, भारी मतों से विजयी बनाने का प्रण |

13 से 15 अगस्त तक जिले के निवासी अपने घरों पर फहराएं तिरंगा- डिप्टी कमिशनर






राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए

मोगा (कमल) :- डिप्टी कमिशनर कुलवंत सिंह ने देश के राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान संबंधी नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि हमारा तिरंगा हमारे लिए बहुत सम्मानजनक है. उन्होंने जिलेवासियों से देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने की अपील की है. उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि झंडा कपास/पॉलिएस्टर/ऊन/रेशम खादी से बना होना चाहिए। आम लोग भी अपने घरों पर झंडा फहरा सकते हैं और आम लोगों के घरों पर दिन रात तिरंगा फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है और किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन लंबाई से ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह से फहराया जाना चाहिए कि कोई दूसरा झंडा उससे ऊंचा न हो। जब भी आप अपने घर में तिरंगा फहराएं तो उसे साफ-सुथरी और सम्मानजनक जगह बनाएं। झंडा फहराते समय नारंगी रंग सबसे ऊपर होना चाहिए। क्षतिग्रस्त झंडा फहराया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज को स्पीकर की मेज पर नहीं लपेटा जा सकता है, राष्ट्रीय ध्वज को ताले के नीचे नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जानी चाहिए जो राष्ट्रीय तिरंगे को अपवित्र करती हो क्योंकि यह एक दंडनीय अपराध है। डिप्टी कमिशनर ने कहा कि लोग एक निश्चित कीमत देकर तिरंगा झंडा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे वे 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर फहरा सकते हैं. उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे अपने तिरंगे के साथ सेल्फी https://harghartiranga.com/ पोर्टल पर अपलोड करें।

  • About Us

    Religious and Educational Newspaper of Jalandhar which is owned by Sarv Sanjha Ruhani Mission (Regd.) Jalandhar