(Date : 02/May/2424)

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अतिरिक्त जिलाधिकारी ने हुक्का बार पर पाबंधी लगाने के आदेश दिए हैं






मोगा (कमल) :- अतिरिक्त जिलाधिकारी, मोगा सुभाष चंद्रा ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला मोगा में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे। अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बताया कि सिविल सर्जन मोगा द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया है कि जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तम्बाकू व अन्य उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा करना भी कोटपा नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हुक्का बार किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या किसी अन्य जगह पर नहीं चलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और स्कूल/कॉलेजों के युवाओं और छात्रों को इस बुराई से बचाने के लिए हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं.

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