जालंधर (अरोड़ा ) :- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2003 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 8 सितंबर 2024 को जैन महापर्व संवत्सरी के अवसर जालंधर जिले में सभी मांस और अंडे की दुकानों,रेहड़ी बूचड़खानों आदि को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश में आगे कहा गया है कि इस दिन होटल, ढाबों और परिसरों में मांस/अंडे पकाने और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
Check Also
लायंस क्लब जालंधर के पूर्व प्रधान स्वर्गीय लायन धर्मपाल छाबड़ा के निमित्त रखें पाठ का भोग एवं रस्म किरया आज 1 से 2 बजे तक
जालंधर/अरोड़ा – लायंस क्लब जालंधर के पूर्व प्रधान स्वर्गीय लायन धर्मपाल छाबड़ा बहुत ही मिलनसार, …