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सीटी लॉ इंस्टीट्यूट के छात्र ध्रुव मल्होत्रा के पुरुष अधिकारों पर याचिका को गृह मंत्रालय ने मान्यता दी

जालंधर (अरोड़ा) :- शाहपुर स्थित सीटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ गर्व के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहा है, जो बीए एलएलबी के 8वें सेमेस्टर के छात्र और लीगल एड कमेटी के प्रेरक अध्यक्ष ध्रुव मल्होत्रा द्वारा हासिल की गई है। ध्रुव द्वारा प्रस्तुत की गई एक विचारोत्तेजक और सुविचारित याचिका, जिसमें ‘मेन प्रोटेक्शन एक्ट’ लागू करने की मांग की गई है, को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है। याचिका में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता और प्रासंगिकता को देखते हुए, गृह मंत्रालय की महिला सुरक्षा शाखा ने इसे न्यायिक शाखा को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा है। यह मान्यता ध्रुव के संवैधानिक पैरवी, सामाजिक न्याय और कानूनी सुधार के प्रति समर्पण को दर्शाती है। कुछ कानूनों के दुरुपयोग को रोकने और लैंगिक अधिकारों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर करते हुए, ध्रुव ने न केवल पुरुषों के कानूनी संरक्षण के लिए एक साहसिक कदम उठाया है, बल्कि जिम्मेदार कानूनी नागरिकता की एक मिसाल भी पेश की है। यह उपलब्धि पूरे सीटी परिवार के लिए गर्व का क्षण है, जो हमारी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करती है कि हम सामाजिक रूप से जागरूक, वाक्पटु और सुधार-उन्मुख कानूनी पेशेवरों को तैयार करें। हम सीटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की प्रिंसिपल डॉ. मानवप्रीत कौर ढींडसा और समर्पित फैकल्टी सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और समर्थन ने छात्रों को वास्तविक दुनिया के कानूनी चुनौतियों से जुड़ने का साहस दिया है।

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