Breaking News

जिला मैजिस्ट्रेट ने जालंधर को नो ड्रोन जोन घोषित किया

जालंधर (अरोड़ा) :- जिला मैजिस्ट्रेट कम-डिप्टी कमिश्नर जालंधर डा. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जालंधर के अधिकार क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया है।ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) उड़ान पर तत्काल प्रभाव से सख्त प्रतिबंध होगा। आदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूएवी/ड्रोन के उपयोग में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों को भी निर्देश दिया गया है कि वे यूएवी/ड्रोन की तैनाती से पहले इस कार्यालय को सूचित करें। यह आदेश 21 मार्च 2025 को इसकी घोषणा की तारीख से अगले दो महीने तक लागू रहेगा।

Check Also

ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਫਗਵਾੜਾ( ਅਰੋੜਾ) – ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਉੱਪਲ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *