लक्की ओबेरॉय हत्या केस; डीजीपी गौरव यादव ने घटनास्थल का लिया जायजा; दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का दिया भरोसा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मामले की निजी कर रहे निगरानी: डीजीपी गौरव यादव
पेशेवर और वैज्ञानिक ढंग से की जा रही जांच; तकनीकी विश्लेषण के लिए मोबाइल टावर डंप्स से जानकारी जुटाई गई : डीजीपी गौरव यादव

जालंधर (अरोड़ा) :- पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आम आदमी पार्टी (आप) के पदाधिकारी सतविंदरपाल सिंह उर्फ ल लक्की ओबेरॉय की हत्या से संबंधित चल रही जांच का जायजा लेने के लिए आज जालंधर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक की। उन्होंने स्वयं घटनास्थल पर जाकर मौके का निरीक्षण भी किया। घटनास्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृढ़ इरादे को दोहराते हुए कहा कि इस अपराध के दोषियों को जल्द गिरफ्तार करके कानून के अनुसार मिसाली सजा दिलाई जाएगी। इस दौरान उनके साथ जालंधर की पुलिस कमिश्नर (सीपी) धनप्रीत कौर भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री साहिब व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें लगातार घटनाक्रम के बारे में अपडेट दिए जा रहे हैं।’’ जानकारी के अनुसार, सतविंदरपाल सिंह उर्फ लक्की ओबेरॉय को शुक्रवार सुबह मॉडल टाउन, जालंधर के गुरुद्वारा सिंह सभा पार्किंग में एक सफेद एक्टिवा पर आए अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी, जब वह (लक्की) माथा टेककर वापस जा रहे थे। पीड़ित ने बाद में दम तोड़ दिया। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि जांच पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने अब तक हुई तफ्तीश की समीक्षा की है और संदिग्धों की सभी पिछली और हाल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।’’ उन्होंने आगे बताया कि पुलिस टीमों ने तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से जांच को आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर डंप्स से जानकारी भी जुटाई है। डीजीपी ने कहा, ‘‘अपराध की गुत्थी सुलझाने के लिए गहन जांच की जा रही है।’’ वर्तमान स्थिति के बारे में विवरण साझा करते हुए सी.पी. धनप्रीत कौर ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों दोषी जिन्होंने काली हूडियां पहनी हुई थीं, अपने एक्टिवा स्कूटर पर मौके से फरार हो गए। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में आगे की जांच जारी है। इस संबंध में, एफआईआर नंबर 25 दिनांक 6/2/2026 को बीएनएस की धारा 103(1), 3(5) और 61(2) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत जालंधर कमिश्नरेट के पुलिस स्टेशन डिवीजन-6 में केस दर्ज किया गया है।

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