कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत विभिन्न योजनाओं से संबंधित अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) के पास की जा सकती है शिकायत राशन डिपो के बाहर जागरूकता बैनर और शिकायत बॉक्स लगाना अनिवार्य
जालंधर (अरोड़ा) :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतें अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(ग्रामीण विकास) के पास की जा सकती है। यह जानकारी पंजाब खाद्य आयोग के सदस्य चेतन प्रकाश धालीवाल ने आज जालंधर जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों और राशन डिपुओं का औचक निरीक्षण करने के दौरान दी। उन्होंने आज सरकारी प्राईमरी व मिडल स्कूल चूहेकी, सरकारी प्राईमरी व हाई स्कूल दीवाली, सरकारी प्राईमरी स्कूल जंडियाली और आंगनबाड़ी केंद्र दीवाली, जंडियाली व कंगनीवाल का दौरा किया।

निरीक्षण के दौरान मिड-डे-मील, खाद्यान्न एवं पानी का निरीक्षण किया गया। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में बच्चों के पीने के पानी में टीडीएस के स्तर की जांच करने के निर्देश दिए। इसकी लगातार निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रसोइयों और सहायकों के हाथों में नाखून नहीं होने चाहिए। इस अवसर पर पंजाब खाद्य आयोग के सदस्य ने आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया तथा लाभार्थियों को दिए जा रहे लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों के रिकार्ड की भी जांच की। उन्होंने इसके बाद उन्होंने राशन डिपो धीना, सूरा में चल रहे गेहूं वितरण कार्य का भी निरीक्षण किया, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राशन डिपुओं के बाहर शिकायत बॉक्स व जागरूकता बैनर लगाना अनिवार्य है। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को आयोग के हेल्पलाइन नंबर 98767-64545 तथा ईमेल punjabfoodcommission0gmail.com के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।