जालंधर ज़िले में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइनों के साथ धान की कटाई करने पर पाबंदी

धान की पराली/ अवशेष को आग लाने पर भी रोक

जालंधर (अरोड़ा) :- अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर में शाम 6 बजे से ले कर सुबह 10 बजे तक कंबाइन के साथ धान की कटाई करने पर पाबंदी लगा दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया है कि धान की कटाई के लिए केवल हारवैस्टर कंबाइन, जिनके पास बी.आई.एस. का सर्टिफिकेट हो, ही इस्तेमाल की जाए और सुपर एस.एम.एस.के बिना कोई भी कंबाइन नहीं चलाई जाएगी। अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश के द्वारा ज़िले में धान की पराली/ अवशेष को आग लाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यह दोनों आदेश 24 नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे।

Check Also

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟ

ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਰੋਜਗਾਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *