गौधन की सेवा, संरक्षण और सुरक्षा संबंधी कानूनों का जमीनी स्तर तक सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर
पंजाब में गौ हत्या, गौ तस्करी और गौ मांस जैसे अवैध कार्यों पर पूर्ण रोक, दोषियों को 10 साल तक की कैद हो सकती है : कीमती भगत
जालंधर (अरोड़ा) :- पंजाब राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष कीमती भगत ने आज राज्य के सभी जिलों के गौ सुरक्षा सेलों के प्रभारी एस.पी. और डी.एस.पी. के साथ बैठक करते हुए राज्य में गौधन की सेवा, संरक्षण और सुरक्षा संबंधी कानूनों का जमीनी स्तर तक सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
स्थानीय सर्किट हाउस में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपाध्यक्ष कीमती भगत ने बताया कि पंजाब में गौ हत्या, गौ तस्करी और गौ मांस जैसे अवैध कार्यों पर पूर्ण रोक है और दोषियों को पंजाब गौ हत्या निवारण संशोधन अधिनियम 2011 के तहत 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसी प्रकार पशुधन, गौधन और हर प्रकार के जानवर पर अत्याचार रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट लागू है। इसके तहत दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।


उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब से किसी भी अन्य राज्य में गौधन ले जाने के लिए केवल डिप्टी कमिश्नर द्वारा परमिट जारी किया जा सकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि गौ हत्या, तस्करी और गौ मांस के अवैध कार्य करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि गौधन मौके पर पकड़ा जाता है तो उसे नजदीकी सरकारी या निजी गौशाला में पहुंचाया जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी सूचना तुरंत पंजाब गौ सेवा आयोग को भेजना सुनिश्चित किया जाए ताकि आयोग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने अन्य राज्यों की सीमा से लगे जिलों के पुलिस अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।
उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को कहा कि गौधन की सेवा, संरक्षण और सुरक्षा संबंधी कानून, पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और अदालतों के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए ताकि गौधन का उचित संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर भी दिए।
इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पंजाब राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष कीमती भगत ने कहा कि आयोग गौधन की सुचारु संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि आज विभिन्न जिलों के गौ सुरक्षा सेलों के प्रभारियों के साथ बैठक कर उन्हें गौधन की सेवा, संरक्षण और सुरक्षा संबंधी विभिन्न अधिनियमों व नियमों से विस्तार से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इन अधिनियमों और नियमों संबंधी पूर्ण जानकारी निचले स्तर तक, हर थाने और चौकी तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया है।
उपाध्यक्ष ने बताया कि आयोग द्वारा बेसहारा गौधन को गौशालाओं में पहुंचाने संबंधी विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत उन्होंने राज्य के 19 जिलों में बैठकें भी की हैं। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जल्द ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया जा रहा है, जिस पर बेसहारा गौधन के बारे में सूचना दी जा सकेगी।
Jiwanjot Savera