युद्ध नशे के विरुद्ध ; जालंधर के डिप्टी कमिश्नर का बड़ा एक्शन

दो कैप्सूल और एक इंजेक्शन की सेल नियंत्रित करने आदेश जारी बिना लाइसेंस/रिकॉर्ड और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचे जा सकेंगे प्रीगैबलिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजेक्शन

जालंधर (अरोड़ा) :- पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत जालंधर के डिप्टी कमिश्नर ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन दवाओं की बिक्री नियंत्रित के आदेश जारी किए है। इन्हें बिना लाइसेंस, बिना रिकॉर्ड और विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट दुकानों पर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले के क्षेत्र में प्रीगैबलिन कैप्सूल (प्रेगबालिन Capsules), गैबापेंटिन कैप्सूल (Gabapentin Capsules) और एनाफोर्टन इंजेक्शन (अनफोरतां Injection) , को बिना लाइसेंस के रखने ,अनुमत मात्रा से अधिक रखने/ बेचने ,बिना बिल और रिकॉर्ड, बिना विशेषज्ञ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट की दुकानों पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि उक्त दो कैप्सूल और इंजेक्शन का नशे के लिए इस्तेमाल किए जाने की सूचना मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

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