जालंधर देहाती पुलिस ने फिल्लौर के गाँव अकालपुर के कत्ल कांड को 24 घंटों में सुलझाया; दो गिरफ़्तार

निजी रंजिश के चलते की पीडित की हत्या

जालंधर (अरोड़ा) :- जालंधर देहाती पुलिस ने 24 घंटों के अंदर एक कत्ल का मामला सुलझाते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की जिसमें फिल्लौर के गाँव अकलपुर में एक व्यक्ति के कत्ल के मामले में दो मुलजिमों को गिरफ़्तार किया है। आरोपियों की पहचान लखवीर सिंह पुत्र प्यारा सिंह और अरविन्दर सिंह पुत्र केवल सिंह दोनों निवासी गाँव बक्कापुर के तौर पर हुई है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते सीनियर कप्तान पुलिस हरकमलप्रीत सिंह खख ने बताया कि एस.पी. इनवेस्टीगेशन जसरूप कौर बाठ, आई.पी.एस.,और डी.एस.पी फिल्लौर सरवण सिंह बल्ल के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। आरोपियों को थाना फिल्लौर के एसएचओ इंस्पेक्टर संजीव कपूर के नेतृत्व में विशेष टीम ने काबू किया। यह गिरफ़्तारी 5 जनवरी 2025 को गाँव अकलपुर निवासी जगतार सिंह के कत्ल के संबंध में की गई थी। एस.एस.पी. खख ने आगे बताया कि घटना की सूचना मृतक की पत्नी सीमा रानी ने दी थी, जिसने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके पति पर 5 जनवरी को शाम 7 बजे के करीब 7-8 व्यक्तियों ने हमला कर दिया था। हमलावर हथियारों के साथ लैस थे। पुलिस ने तेज़ी के साथ कार्यवाही करते हुए मामलो की जांच के लिए कई टीमें बना दी थी। कुछ घंटों के अंदर चश्मदीद गवाहों, तकनीकी निगरानी और ज़मीनी- स्तर की ख़ुफ़िया जानकारी के साथ पुलिस ने सबूत जुटाए, जिससे लखवीर सिंह और अरविन्दर सिंह की गिरफ़्तारी हुई। दोनों आरोपियों ने माना है कि वह जगतार सिंह के साथ रंजिश रखता था, जिस पर उनके द्वारा गाँव के नजदीक शराब पीने का विरोध किया था। इस नाराज़गी कारण उन्होंने पीडित पर जानलेवा हमला किया और उसका कत्ल कर दिया। थाना फिल्लौर में बीएनएस की धारा 103( 2,) 61( 2,) 191( 3,) 190 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों को अन्य पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सिविल अस्पताल फिल्लौर में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। एसएसपी खख ने बताया कि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने ज़ोर दे कर कहा कि पुलिस फोर्स अमन-कानून को बनाए रखने और अपराधिक मामलों में जल्दी न्याय यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है।

Check Also

10 ਮਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਤਵੀ

ਮੋਗਾ (ਕਮਲ) :- ਵਰਤਮਾਨ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *