Thursday , 18 September 2025

जैन महापर्व संवत्सरी के अवसर पर जालंधर जिले में मांस, अंडे की दुकानें, रेहड़ी और बूचड़खाने बंद रखने के आदेश

जालंधर (अरोड़ा ) :- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2003 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 8 सितंबर 2024 को जैन महापर्व संवत्सरी के अवसर जालंधर जिले में सभी मांस और अंडे की दुकानों,रेहड़ी बूचड़खानों आदि को बंद रखने का आदेश जारी किया है। आदेश में आगे कहा गया है कि इस दिन होटल, ढाबों और परिसरों में मांस/अंडे पकाने और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Check Also

भारत दक्षिण कोरिया में बुसान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में अपनी रचनात्मक क्षमता का प्रदर्शन करेगा; राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन बीआईएफएफ में भारत के पहले मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे

चानीगढ़ (ब्यूरो) :- सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के नेतृत्व में एक …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *