जालंधर (तरुण) :- पी.सी.एम.एस.डी.कॉलेज फॉर वूमेन, जालंधर के पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ने बी.कॉम, एफएस सेमेस्टर द्वितीय और बी.कॉम. सेमेस्टर द्वितीय के लिए एक रोल प्ले का आयोजन किया। रोल प्ले कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पर केंद्रित था, जो उनके विषय वाणिज्यिक कानून और व्यापारिक कानून का एक हिस्सा है। छात्रों ने ताज महल होटल बनाम सपनन धवन और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के प्रमुख मामले में न्यायाधीश, वकील, वादी और गवाह की भूमिका निभाई। छात्रों ने पूरे मामले और फैसले का अभिनय करके अपनी प्रतिभा और वैचारिक स्पष्टता का प्रदर्शन किया। वकीलों के रूप में कार्य करने वाले छात्रों ने अधिनियम की धाराओं और प्रावधानों के संबंध में वैध तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत सेवाओं की कमी और इस अवधारणा पर चर्चा की कि नि:शुल्क सेवाएं अभी भी धारा 148 के तहत मानार्थ हैं। उन्होंने भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 149 का भी संदर्भ दिया, जो होटल अधिकारियों और मिस्टर धवन के बीच एक जमानत अनुबंध स्थापित करता है। चूंकि कार की चाबियाँ होटल स्टाफ के पास थीं। जमानतदार के रूप में होटल की लापरवाही को धारा 151 का उल्लंघन और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 152 के अनुसार दंडनीय बताया गया। गतिविधि का आयोजन पीजी वाणिज्य और प्रबंधन विभाग में सहायक प्रोफेसर दीक्षा बख्शी द्वारा छात्रों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुप्रयोग के बारे में गहन जानकारी देने के लिए किया गया था। पीजी वाणिज्य विभाग की प्रमुख अलका शर्मा एवं प्रबंधन ने छात्रों को उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए बधाई दी। पीजी वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के स्टाफ सदस्य भी उपस्थित थे। अध्यक्ष नरेश बुधिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद दादा, प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों और प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ.) पूजा पराशर ने सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वाणिज्य और प्रबंधन विभाग के प्रयासों की सराहना की।
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