10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित

जालंधर (अरोड़ा) :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालंधर निरभऊ सिंह गिल ने बताया कि 10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं पंजाब विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के मामले 10 मई को निर्धारित हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, जालंधर में उपस्थित न हों। उन्होंने कहा कि मामलों की अगली सुनवाई की तारीख ई-कोर्ट या सी.आई.एस. प्रणाली पर अपडेट कर दी जाएगी।

Check Also

आई.के.जी पी.टी.यू के डीन प्रो. डॉ. यदविंदर सिंह बराड़ को सेवानिवृति पर विदायगी पार्टी दी

विश्वविद्यालय ने डीन अकादमिक एवं पूर्व कार्यवाहक कुलपति को 35 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *