जालंधर (अरोड़ा) :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालंधर निरभऊ सिंह गिल ने बताया कि 10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं पंजाब विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के मामले 10 मई को निर्धारित हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, जालंधर में उपस्थित न हों। उन्होंने कहा कि मामलों की अगली सुनवाई की तारीख ई-कोर्ट या सी.आई.एस. प्रणाली पर अपडेट कर दी जाएगी।
Check Also
कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने छह जरूरतमंद जोड़ों के विवाह समारोह में शिरकत कर नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद
पंचवटी मंदिर गौशाला कमेटी और भारत विकास परिषद जालंधर दक्षिण की संयुक्त पहल की सराहना …
Jiwanjot Savera