(Date : 25/April/2424)

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अतिरिक्त जिलाधिकारी ने हुक्का बार पर रोक लगाने के आदेश






30 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश-सुभाष चंद्र

मोगा (कमल) :- मोगा के अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री सुभाष चंद्रा ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोगा जिले में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. ये आदेश 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे। अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा कि सिविल सर्जन मोगा द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया है कि जिले में बड़ी संख्या में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तंबाकू और अन्य उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा करना भी कोटपा नियमों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि किसी होटल, रेस्टोरेंट या किसी अन्य जगह पर हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते. उन्होंने कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और स्कूलों/कॉलेजों के युवाओं और छात्रों को इस बुराई से बचाने के लिए हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

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