जालंधर (अरोड़ा) :- प्रिंसिपल के कुशल मार्गदर्शन में, फैशन डिजाइनिंग के पी जी विभाग ने …
Read More »जिला मैजिस्ट्रेट ने 9 मई 2025 से अगले 10 दिनों तक जारी किए आदेश
जालंधर (JJS) : जिला मैजिस्ट्रेट डा.हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले की सीमा के भीतर आम जनता द्वारा चलाई जाने वाली आतिशबाज़ी जिसमें पटाखा बम, हवाई बम आदि शामिल है के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।ये आदेश 9 मई 2025 से अगले 10 …
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