जालंधर (अरोड़ा) :- डिप्टी कमिश्नर- कम -जिला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 14 दिसंबर 2025 को करवाई जा रही चुनावों के दौरान वोटर फोटो पहचान पत्र के अलावा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए 14 प्रकार के अन्य वैध दस्तावेज दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की पहचान के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया को ही अपनाया गया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास वैध वोटर फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो वह जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के दौरान आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आर.जी.आई. द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राशन/नीला कार्ड, फोटो वाला पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पी.एस.यू./पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सर्विस पहचान कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी आधिकारिक कार्ड, यूनिक दिव्यांगता पहचान कार्ड, मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी विद्यार्थी पहचान कार्ड दिखाकर मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिला चुनाव अधिकारी ने जिले के योग्य मतदाताओं से अपील की कि वोट डालने के समय अपने साथ वैध दस्तावेज अवश्य लेकर आएं, ताकि उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
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