दुरुपयोग रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने मेथनॉल की कूरियर के माध्यम से बिक्री पर रोक लगाई

एस.डी.एम. को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मिथाइल अल्कोहल की बिक्री पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया

जालंधर (अरोड़ा) :- खतरनाक रसायनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए, डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जालंधर जिले में कूरियर सेवाओं के माध्यम से मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) की बिक्री और डिलीवरी पर सख्ती से पाबंदी लगा दी है। इस जहरीले पदार्थ के अवैध व्यापार और संभावित दुरुपयोग के बारे में बढ़ती चिंताओं को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए है। एक समीक्षा बैठक के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने सभी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में मेथनॉल की बिक्री और वितरण पर कड़ी नजर रखने और इसे विनियमित करने का निर्देश दिया। उन्होंने रसायन की अनधिकृत और बिना लाइसेंस वाली बिक्री, विशेषकर कूरियर सेवाओं की आड़ में होने वाली बिक्री को रोकने की महत्ता पर जोर दिया।

डिप्टी कमिश्नर ने मेथनॉल का कारोबार करने वाले बिना लाइसेंस वाले व्यापारियों की पहचान करने, इसे स्टॉक करने और बेचने की अनुमति वाले लाइसेंसधारियों की एक अलग सूची तैयार करने और लाइसेंस प्राप्त फर्मों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेथनॉल की खरीद, बिक्री और स्टॉक का विवरण देने वाली मासिक रिपोर्ट सख्त निगरानी के लिए एस.डी.एम. को प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह कदम क्षेत्र में जहरीले पदार्थों की अवैध बिक्री और दुरुपयोग को कंट्रोल करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

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