जालंधर (अरोड़ा) :- जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर डा. हिमांशु अग्रवाल द्वारा 12 फरवरी को श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव और 11 फरवरी को विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा के मद्देनजर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में उक्त आयोजन के दौरान शोभा यात्रा मार्ग और धार्मिक समारोह स्थल के पास 11 और 12 फरवरी 2025 को मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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