Saturday , 23 November 2024

ज़िला मजिस्ट्रेट ने पीसीएस स्तर के अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए

पराली जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दो एसडीएम, एक बीडीपीओ और दो एसएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए
उप-मंडल स्तर पर पराली जलाने की घटनाओं से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
किसान कंट्रोल रूम के नंबरों के माध्यम से पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध मशीनरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसान कानूनी कार्रवाई, रेड एंट्री और जुर्माने से बचने के लिए पराली जलाने से बचें

मोगा (कमल) :- मोगा ज़िले में धान की पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर श्री विशेष सारंगल ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। इस दिशा में, जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम रहते हुए, नोडल अधिकारियों, क्लस्टर अधिकारियों और एसएचओ स्तर के अधिकारियों के साथ ही पीसीएस स्तर और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी स्तर के अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों में एसडीएम मोगा सरंगप्रीत सिंह औजला, एसडीएम बाघापुराना बेअंत सिंह सिद्धू, बीडीपीओ निहाल सिंह वाला रुपिंदर कौर, एसएचओ बाघापुराना जसविंदर सिंह, एसएचओ धर्मकोट जतिंदर सिंह, क्लस्टर अधिकारी सुखविंदर सिंह तहसील मोगा, क्लस्टर अधिकारी मनमोहन सिंह तहसील मोगा, नोडल अधिकारी प्रभदीप सिंह गांव भिंडर कलां तहसील धर्मकोट, नोडल अधिकारी राकेश कुमार गांव उमरपुरा तहसील धर्मकोट, नोडल अधिकारी राकेश कुमार गांव किशनपुरा कलां तहसील धर्मकोट, नोडल अधिकारी संजीवन कुमार गांव गिल तहसील बाघापुराना, नोडल अधिकारी परगटजीत सिंह गांव किशनपुरा कलां तहसील धर्मकोट, नोडल अधिकारी बलविंदर सिंह तहसील निहाल सिंह वाला, नोडल अधिकारी दविंदर सिंह तहसील निहाल सिंह वाला, और नोडल अधिकारी तहसील मोगा जगसीर सिंह शामिल हैं। एक अधिकारी, नोडल अधिकारी परगटजीत सिंह, गांव किशनपुरा कलां तहसील धर्मकोट के खिलाफ, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई के लिए सीजेएम मोगा की अदालत में मामला दर्ज किया गया है।

यदि दोषी पाया जाता है, तो उसे एक करोड़ रुपये जुर्माना और पांच साल की सजा, या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोगा ज़िले में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, और टीमें दिन-रात गाँवों में निगरानी कर रही हैं। इन टीमों के अलावा, वे स्वयं और एसएसपी अजय गांधी भी फील्ड में जाकर आग लगने की घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान पूरे ज़िले में युद्ध स्तर पर जारी है, और पराली जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चालान काटे जा रहे हैं। कृषि विभाग भी लगातार किसानों को पर्यावरण संरक्षण और पराली को मिट्टी में मिलाने के फायदों के बारे में जागरूक कर रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए पंचायतों, सहकारी सभाओं और निजी व्यक्तियों को 7,401 कृषि मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई हैं। गाँव स्तर पर मशीनरी की उपलब्धता की सूची और क्यूआर कोड भी जारी किए गए हैं। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इन मशीनों का इस्तेमाल पराली प्रबंधन के लिए कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि धान के सीजन के दौरान मोगा ज़िले के सभी गाँवों में 23 क्लस्टर अधिकारियों की निगरानी में 146 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो किसी भी आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हैं। हार्वेस्ट कंबाइन के लिए सुपर एसएमएस तकनीक अनिवार्य कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने बताया कि सभी कंबाइनों को सुपर एसएमएस के साथ फसल काटने के लिए कहा गया है, और अब तक जांच के दौरान कोई भी मशीन बिना सुपर एसएमएस के नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पंजाब सरकार किसानों की हर संभव मदद कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ किसान पराली जला रहे हैं। ऐसे किसानों के खिलाफ संबंधित टीमें कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने किसानों से कहा कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पराली जलाने से बचें। जो भी किसान पराली जलाते हैं, उनकी ज़मीन की गिरदावरी में लाल अक्षरों में प्रविष्टि की जा रही है और चालान काटकर जुर्माना लगाया जा रहा है।
उप-मंडल स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित
पंजाब सरकार ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19(5) के तहत राज्य में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंजाब सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मोगा ज़िला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। 146 नोडल अधिकारी और 23 क्लस्टर अधिकारी पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखकर नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन मोगा ने प्रत्येक उप-मंडल स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। ये टीमें पराली जलाने की घटनाओं की सूचना तुरंत संबंधित फील्ड टीमों को देंगी, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, इन नियंत्रण कक्षों के माध्यम से किसान पराली प्रबंधन के लिए सहकारी सभाओं में उपलब्ध मशीनरी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इन नियंत्रण कक्षों में पुलिस अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, ताकि तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ये कंट्रोल रूम पराली प्रबंधन के लिए मशीनरी की जानकारी भी देंगे। उन्होंने इन नियंत्रण कक्षों के नंबरों की जानकारी दी: उप-मंडल मोगा के नियंत्रण कक्ष के नंबर हैं 7973058352, 9878576038, 8968510000, 9780100872; उप-मंडल बाघापुराना के नंबर हैं 9814481581, 7009034364, 9815117302, 9780005208; उप-मंडल धर्मकोट के नंबर हैं 8390200013, 7837600502, 9878525552, 9870002034; और उप-मंडल निहाल सिंह वाला के नंबर हैं 7009047446, 9780633830, 9876369701, 9780007417 District Public Relations Office, Moga

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