उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बारे में दी गई जानकारी
जालंधर (अरोड़ा) :- जिला कंट्रोलर खाद्य, सिविल सप्लाईज तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यहां सर्किट हाउस में आयोजित सैमिनार में कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रधान वरिंदर कुमार, प्रदेश चेयरपर्सन प्रवीण शर्मा, जिला प्रधान हरमीत सिंह मक्कड़, डिपो होल्डर एसोसिएशन, गैस एजेंसी एसोसिएशन तथा पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार के दौरान जिला खाद्य एवं सिविल सप्लाई कंट्रोलर नरिंदर सिंह ने उपस्थित लोगों को उपभोक्ता दिवस की शुरुआत, उद्देश्य तथा महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न रूपों के शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। सैमिनार के दौरान विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए कहा गया कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता का मूल अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, मानकयुक्त तथा सुरक्षित वस्तुओं की ही बिक्री की जाए। इस अवसर पर फूड सेफ्टी विभाग से प्रभजोत कौर, माप-तौल विभाग से अनूप चौधरी तथा डी.एफ.एस.ओ. मुनीश कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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