पुलिस कमिश्नर ने आवाज प्रदूषण रोकने के आदेश किए जारी

जालंधर (अरोड़ा) :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक आपात स्थितियों को छोड़कर, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साइलेंस ज़ोन या आवासीय क्षेत्रों में हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेशों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए, निर्देश दिया गया है कि जिन सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर ,पब्लिक एड्रेस सिस्टम या किसी भी ध्वनि-उत्पादक स्रोत का उपयोग किया जा रहा है, वहां आवाज का स्तर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित स्तर पर रखा जाए। आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच (सार्वजनिक आपात स्थितियों को छोड़कर) मैरिज पैलेस और होटलों में ढोल या तुरही, कोई भी ध्वनि-उत्पादक उपकरण, एम्पलीफायर और डीजे आदि नहीं बजाएगा। इसी प्रकार, प्राईवेट मालिक वाले साउंड सिस्टम या आवाज उत्पन्न करने वाले उपकरणों का ध्वनि स्तर, किसी निजी स्थान के सीमा क्षेत्र के लिए निर्धारित ध्वनि मानकों, 5 डीबी(ए) से अधिक नहीं होगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उससे होने वाला शोर दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर सुनाई न दे। यदि इन आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जाएगा।

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