10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित

जालंधर (अरोड़ा) :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालंधर निरभऊ सिंह गिल ने बताया कि 10 मई, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं पंजाब विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के मामले 10 मई को निर्धारित हैं, उनसे अनुरोध है कि वे 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, जालंधर में उपस्थित न हों। उन्होंने कहा कि मामलों की अगली सुनवाई की तारीख ई-कोर्ट या सी.आई.एस. प्रणाली पर अपडेट कर दी जाएगी।

Check Also

सिरसा में नशा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और समाज में मीडिया की भूमिका पर ‘वार्ता’ का आयोजन

सकारात्मक रिपोर्टिंग एवं सामूहिक प्रयास से समाज में बदलाव संभव: उपायुक्त शांतनु शर्मामीडिया संवेदनशीलता अपनाते …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *