पाक-आई.एस.आई. समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल साज़िशकर्ता; दो गिरफ़्तार, ई-रिक्शा बरामद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों अनुसार पंजाब पुलिस पंजाब को एक सुरक्षित प्रदेश बनाने के लिए वचनबद्ध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान आधारित शहजाद भट्टी के करीबी साथी जीशान अख्तर द्वारा रची गई थी साज़िश: स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला
जालंधर (अरोड़ा) :- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित प्रदेश बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान पंजाब पुलिस ने पाक-आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल द्वारा घड़ी साज़िश के तहत भाजपा नेता के घर पर किए गए हैंड ग्रेनेड हमले के मामले को सुलझाते हुए दो मुलज़िमों को महज 12 घंटों से भी कम समय में गिरफ़्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह जानकारी स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (स्पेशल डीजीपी) कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने मंगलवार को यहां दी। स्पेशल डीजीपी ने कहा, “प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा पंजाब में सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए एक बड़ी साज़िश रची गई थी। इस साज़िश का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर था, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान स्थित आईएसआई-समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी का करीबी साथी है। उन्होंने यह भी कहा कि मुलज़िमों के पाकिस्तान स्थित बाबर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह उर्फ़ रिंदा और गैंगस्टर हैप्पी पासिया के साथ संबंधों की भी तफ्तीश की जा रही है।

स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला, जिनके साथ आईजीपी मुख्यालय डॉ. सुखचैन सिंह गिल भी मौजूद थे, ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस टीमों ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए दोषियों द्वारा इस्तेमाल किए गए ई-रिक्शा को भी बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को सेंट्रल टाउन जलंधर स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर धमाका हुआ था। जलंधर कमिश्नरेट की पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके से नमूने और संबंधित सबूत एकत्र किए गए। इस संबंध में और विवरण साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सीपी) जलंधर धनप्रीत कौर ने कहा कि समुच्चे आतंकवादी नेटवर्क का पता लगाने और सभी साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ तालमेल करके मामले की जांच की जा रही है। सीपी जलंधर ने कहा कि इस संबंध में भारतीय बीएनएस की धाराएं 109, 324(3) और 61(2) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत जलंधर थाना डिवीजन नंबर 3 में एफआईआर नंबर 27 दिनांक 8/4/2025 दर्ज की गई है।