जालंधर ग्रामीण पुलिस ने तीन महिलाओं समेत चार नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

बिना लाइसेंस केमिस्ट स्टोर का मालिक भी गिरफ्तार

जालंधर (अरोड़ा) :- जिले के नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क पर बड़ा झटका लगाते हुए, जालंधर ग्रामीण पुलिस ने फिल्लौर में एक विशेष अभियान के दौरान तीन महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है और 150 एटीज़ोलम गोलियां, 49 ट्रामाडोल गोलियां जब्त की है।
गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मियोवाल निवासी धरमिंदर सिंह के रूप में हुई है, जो लांधरा गांव में बिना लाइसेंस दवा की दुकान चला रहा था। इसके अलावा महिलाओं की पहचान गन्ना गांव की ज्योति पत्नी बलविंदर कुमार, मगोपत्ती गांव की प्रीति पत्नी दविंदर पाल और समारी गांव की मोनिका पुत्री बलिहार राम के तौर पर हुई है।
एस.एस.पी जालंधर ग्रामीण हरकमल प्रीत सिंह खख ने बताया कि नशा विरोधी अभियान के तहत फिल्लौर एसपी (जांच) जसरूप कौर बाठ और डीएसपी सरवन सिंह बल्ल के नेतृत्व में फिल्लौर पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा नशे के खिलाफ नियमित कार्रवाई की जा रही है। एस.एस.पी. खख ने कहा कि जो बात इस मामले को विशेष रूप से चिंताजनक बनाती है वह दवाओं के अवैध वितरण के लिए प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की आपूर्ति करने वाले एक बिना लाइसेंस वाले केमिस्ट की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि यह मामला न केवल नशीले पदार्थों की तस्करी को दर्शाता है बल्कि ग्रामीण समुदायों को लक्षित करने वाले एक परिष्कृत वितरण नेटवर्क को भी दर्शाता है।
एस.एस.पी. खख ने कहा कि ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले इंस्पेक्टर संजीव कपूर, एसएचओ फिल्लौर ने 26 फरवरी, 2025 को एक विशेष छापेमारी के दौरान एक वैन को रोका, जिसमें से 150 एटेज़ोलम गोलियां और 49 ट्रामाडोल गोलियां बरामद की गई। दोनों नियंत्रित पदार्थों की उच्च लागत और दुरुपयोग की संभावना थी।
उन्होंने कहा कि जांच से पता चला कि धरमिंदर सिंह बिना किसी फार्मास्युटिकल लाइसेंस के प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की आपूर्ति कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस गैर-कानूनी कार्रवाई के खिलाफ अलग से कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं का व्यापक आपराधिक रिकार्ड है। गन्ना गांव की निवासी ज्योति, जिसके खिलाफ 2016 और 2024 के बीच एनडीपीएस अधिनियम के सात पूर्व मामले दर्ज है, कई गिरफ्तारियों के बावजूद नशीले पदार्थों की तस्करी में उसकी संलिप्तता जारी है।
उन्होंने कहा कि फिल्लौर पुलिस स्टेशन में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 22-61-85 के तहत मामला (नंबर 44 दिनांक 26.02.2025) दर्ज किया गया है। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त वाहन (पीबी-15-एफ-3424) भी जब्त कर लिया है। आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जा रहा है, जिससे उनकी आपूर्ति श्रृंखला और वितरण नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। एस.एस.पी. खख ने नशीले पदार्थों की तस्करी को समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, कहा, “नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ हमारा दैनिक अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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