पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने प्रतिबंधित चाइना डोर के खिलाफ चलाया विशेष अभियान

डोर और पतंग बेचने वाली दुकानों की अचानक चेकिंग, अख़बारों द्वारा घरों तक जागरूकता पंफलेट पहुंचाए
प्रमुख स्थानों पर पंफलेट चिपकाने के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी किया जागरूक

जालंधर (अरोड़ा) :- क्षेत्रीय कार्यालय पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने चाइना डोर की बिक्री, उपयोग और जमाखोरी के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया और जिसके तहत शहर में डोर और पतंग बेचने वाले दुकानदारो की दुकानों की अचानक चेकिंग के इलावा लोगों को चाइना डोर के खतरों के बारे में भी जागरूक किया गया।


पी.पी.सी.बी जालंधर के एक्सियन इंजी.संदीप कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बसंत पंचमी के त्योहार के मद्देनजर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार जालंधर में प्रतिबंधित चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान के तहत शुक्रवार को जालंधर शहर में पतंग बेचने वाली दुकानों की रैंडम जांच की गई, जिसके दौरान दुकानदार केवल सूती धागे की डोर बेचते पाए गए।


उन्होंने आगे बताया कि लोगों को प्रतिबंधित चाइना डोर के खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए सुबह प्रमुख समाचार पत्र विक्रेताओं के माध्यम से पर्चे वितरित करने के अलावा, जालंधर शहर, करतारपुर, भोगपुर और आदमपुर में महत्वपूर्ण स्थानों विशेषकर स्कूलों के पास ऐसे जागरूकता पंफलेट भी चिपकाए गए।उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को चाइना डोर के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए स्कूलों में विशेष भाषण भी आयोजित किए गए।
एक्सियन संदीप कुमार ने कहा कि पंजाब सरकार ने चाइना डोर की बिक्री, खरीद, निर्माण, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस निषेध आदेश का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 5 साल तक की कैद, एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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