(Date : 29/March/2424)

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सैनिक और अर्ध सैनिक बलों की वर्दी बिना जांच के बेचने और सिलाई करने पर पाबंदी






वाहनों के नंबर प्लेटों को लिखने संबंधी निर्देश जारी
वाहनों की श्रेणी अनुसार अंकों और शब्दों का माप भी निर्धारित

जालन्धर :डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर श्री रजिन्दर सिंह ने एक ओर आदेश के द्वारा विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है कि कोई भी दुकानदार /दर्जी सैनिक, अर्ध सैनिक बल्ल और पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा ले कर सीली सिलाई वर्दी बिना खरीददार की जांच किये बिना नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति का फोटो पहचानपत्र जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो की स्व:तस्दीकसूदा फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैक, नाम, पता,फ़ोन नंबर और तायनाती के स्थान सम्ब्न्धित रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करने उपरांत दो महीनों के में एक बार सबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाएगा और ज़रूरत पडऩे पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध करवाएगा।

डिप्टी कमिशनर पुलिस जालंधर श्री रजिन्दर सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते पुलिस कमिशनरेट जालंधर की सीमा के अंदर नंबर प्लेटों को लिखने वाले पेंटर/लेखकों की तरफ से लिखे जाने वाले वाहनों के नंबर प्लेटों को नीचे लिखे स्टैंडर्ड अनुसार लिखेंगे और इस स6बन्धित रिकार्ड अपने रजिस्टर में दर्ज करके नंबर लिखवाने वाले व्यक्ति का आई.डी.परूफ, मोबाईल नंबर, वाहन की आर.सी. आदि फोटो कोपियों को अपने रिकार्ड में रखेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अलग तरह से नंबर प्लेटों पर नंबर लिखने और तस्वीरों को बनाने पर पाबंदी होगी। सभी वाहन के नंबर प्लेट पेंटर/लेखक इन आदेशों को अमल में लाने को विश्वसनीय बनाने के जिम्मेदार होंगे।
नई हिदायतों के अनुसार निर्धारित किये मापदण्डों के अंतर्गत 70 सी.सी. की सामर्थ्य से कम वाले मोटर साइकिल के लिए प्रमुख नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले शब्दों और अंकों की ऊँचाई 15 मिली मीटर,मोटाई 2 .5 और अंकों के बीच फासला 2 .5 मिली मीटर होगा।
इस के अतिरिक्त सभी मोटर साइकिलों और तीन पहियो वाले वाहनों की पिछली नंबर प्लेट पर शब्दों की ऊँचाई 35 एम.एम., मोटाई 7 एम.एम और आपस में फासला 5 एम.एम. होगा। पिछली नंबर प्लेट पर अंकों की ऊँचाई 40 एम.एम, मोटाई 7 एम.एम और आपस में फासला 5 एम.एम होगी। आगे वाली नंबर प्लेट पर शब्दों और अंकों की लिखावट 30 एम.एम, मोटाई 5 एम.एम और फासला 5 एम.एम होगा।
500 सी.सी. से नीचे के इंजन वाले तिपहिया वाहनों के अगले और पिछली नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले अंकों और श4दों की ऊँचाई 35 एम.एम, मोटाई 7 एम.एम और आपसी फासला 5 एम.एम होगा। इस प्रकार 500 सी.सी. से अधिक की सामर्थ्य वाले तिपहिया वाहनों के अगले और पिछले नंबर प्लेट के लिए ऊँचाई 40 एम.एम, मोटाई 7 एम.एम और फासला 5 एम.एम होगा। इस के अतिरिक्त बाकी सभी वाहनों के लिए आगे वाली और पिछे वाले नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले अंकों और शब्दों की ऊँचाई 65 एम.एम.,मोटाई 10 एम.एम. और स्पेस 10 एम.एम.होगी। यह आदेश 25 अगस्त 2018 तक लागू रहेगा।
 यह दोनों आदेश 26-02 -2018 से 25 -04 -2018 तक लागू रहेंगे।

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