जालंधर (JJS) अजय छाबड़ा:-जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने जालंधर ग्रामीण क्षेत्र में कूड़ा करकट को खुले में आग लगाने पर पाबंदी लगा दी है। फ़ौजदारी आचार संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि सडक़ों के किनारों पर कूड़ा करकट को आग लगाने से वायु प्रदूषण फैलता है जोकि मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होने कहा कि लोग अकसर खुले में फ़ाल्तू और सूखे पतों को आग लगा देते हैं जोकि दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। यह आदेश 16 जून 2019 तक लागू रहेंगे।