जालन्धर (मोहित):- भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से शाहकोट उप चुनाव के लिए 26 मई को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र में न रुकने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। जिला चुनाव अधिकारी श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति शाहकोट विधान सभा क्षेत्र में 26 मई को शाम 5 बजे के बाद नहीं रुक सकेगा। राजनैतिक नेताओं, पार्टी वरकरों आदि को उपरोक्त निश्चित समय से पहले-पहले क्षेत्र से बाहर जाना होगा। उन्होने कहा कि सिविल और पुलिस प्रशासन की तरफ से यह विश्वनीय बनाया जायेगा कि जिस व्यक्ति का शाहकोट क्षेत्र में वोट नहीं है, वह निर्धारित समय के अंदर-अंदर क्षेत्र से बाहर चला जाये। पुलिस की तरफ से क्षेत्र में कम्युनिटी सैंटरों, गेस्ट हाऊसों आदि की सूची तैयार करके उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जिससे इनको अड्डे के तौर पर इस्तेमाल न किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शाहकोट क्षेत्र की सीमाओं पर विशेष जांच चौंकी भी स्थापित की गई हैं, जिससे किसी भी जरूरत के समय तुरंत कार्यवाही की जा सके।