(Date : 28/March/2424)

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शाहकोट उप-चुनाव के लिए वोटें प्रात:काल 7 बजे से शाम 6 बजे तक पड़ेंगी -जिला चुनाव अधिकारी






14 मई तक उम्मीदवार ले सकते हैं नामांकन पत्र वापिस
28 मई को पड़ेंगी वोटें और 31 मई को किया जायेगा नतीजो का ऐलान

जालन्धर : विधान सभा क्षेत्र 32-शाहकोट की हो रही उप चुनाव के लिए वोटें प्रात:काल 7 बजे से शाम 6 बजे तक डालीं जा सकेंगी।
इस बारे में जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी जालंधर श्री वरिन्दर कुमार शर्मा ने बताया कि विधान सभा क्षेत्र 32-शाहकोट की उप -चुनाव के लिए अलग -अलग उम्मीदवारों की तरफ से अपनाए गए नामांकन 03 मई से ले कर 10 मई तक रिटर्निंग अधिकारी 32 -शाहकोट के कार्यालय में प्रात:काल 11 बजे से बाद दोपहर 3:00 बजे तक दाखिल की जा सकतीं हैं। उन्होने आगे बताया कि नामांकन की पड़ताल 11 मई को की जायेगी और 14 मई 2018 दिन बुधवार को उम्मीदवार अपने, नामांकनों को वापिस ले सकते हैं। उन्होने बताया कि वोटें 28 मई दिन सोमवार को प्रात:काल 7 .00 बजे से शाम 6:00 बजे तक पड़ेंगी और 31 मई को वोटों की गिनती करके किया जायेगा नतीजो का ऐलान। उन्होंने यह भी बताया कि 2 मई 2018 तक शाहकोट उप चुनाव के लिए सभी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जायेगा।
जिला चुनाव अधिकारी जालन्धर ने आगे बताया कि उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन पत्र फार्म न: 2 बी में भरे जा सकते हैं जो कि जिला चुनाव अधिकारी जालंधर और रिटर्निंग अधिकारी 32-शाहकोट के पास उपलबध हैं। उन्होने कहा कि नामांकन पत्र टाईप करके भी भरे जा सकते हैं। उन्होने कहा कि विधान सभा क्षेत्र शाहकोट के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार का पंजाब की किसी भी विधान सभा चुनाव क्षेत्र में वोटर के तौर पर रजिस्टर होना ज़रूरी है और इस संबन्धित में उम्मीदवार को जांच की हुए वोटर सूची की कापी पेश करनी होगी। उन्होने बताया कि 06 मई दिन रविवार को नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट 1881 के अंतर्गत छुट्टी होने के कारण उमीदावर 6 मई को नामांकन कागज दाखिल नहीं कर सकते। जिला चुनाव अधिकारी ने आगे बताया कि 12 और 13 मई को नैगोशीएशल इंस्ट्रूमैंट एक्ट 1881 के अंतर्गत छुट्टी होने के कारण कोई भी उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र वापिस नहीं ले सकेगा।
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